भिलाई। संयंत्र के सुरक्षा अभियाँत्रिकी द्वारा कार्यपालक निदेशक संकार्य के अनुमोदन से जारी परिपत्र में सडक़ का उपयोग करने वालों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु संयंत्र परिसर के अंदर चलने वाले वाहनों के गतिसीमा में परिवर्तन किया गया है। तदनुसार संयंत्र के अन्दर चलने वाले वाहनों की नई गतिसीमा तत्काल प्रभाव से निर्धारित की गई है। इसके तहत भारी वाहन हेतु गति अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा और अन्य वाहन दुपहिया वाहन एवं हल्के मोटरवाहन हेतु अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई। उक्त वाहन के चालकों को हिदायत दी जाती है कि, वे संयंत्र द्वारा निश्चित की गई गति के अनुसार ही संयंत्र के भीतर वाहन चलाएं। यह आदेश, संयंत्र के अन्दर चलने वाले वाहनों की गतिसीमा से संबंधित पूर्व में जारी सभी आदेशों का अधिक्रमण करता है।