गरियाबन्द। गरियाबन्द जिला को सर्वे के आधार पे ग्रीन जोन में शामिल किया गया है जिसके चलते प्रशासन द्वारा कोरोना वायरल के रोकथाम के चलते कुछ नियम व शर्ते लागू करते हुए 4 अप्रैल से लोगो की जरूरत मंद दुकानों में छूट का प्रावधान रखते हुए उन्हें खोलने का निर्देश निश्चिय समय के लिए दिया गया है । आज रखे गए प्रशासनिक बैठक में एस डी एम की उपस्थिती मेंजनरल व्यापारी संघ,किराना व्यापारी संघ,सैलून संघ,होटल व्यापारी नगर पालिका अध्यक्ष,नायाब तहसीलदार कुसुम,सी एम ओ संध्या वर्मा,तहसीलदार राकेश साहू उपस्थित में निर्णय लेते हुए सभी व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्वयं मालिको के साथ कर्मचारियो को मास्क पहनना अनिवार्य है। वही खुलने वाले दुकान में पान दुकान,होटल जहां दूध की मिठाई ,दूध से निर्मित हो वे खुले रहेंगे । वही,रेस्टोरेंट,सैलून,ब्यूटी पार्लर,लॉज बंद रहेंगी।इसके अलावा सारी दुकान प्रात: 8 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को और लोगो की समस्या को ध्यान में रखते हुए दुकानों को खोलने का निर्देश प्रशासन द्वारा जारी तो किया गया है लेकिन इस छूट के साथ प्रशासन द्वारा निर्दश भी जारी किया गया है ,जिसमे सामाजिक दूरियां के साथ मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है ।वही इन निर्देशों को पालन न करने की स्थिति में उन दुकानदार और आम नागरिकों के खिलाफ पूर्व निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित किया गया है ।ताकि लोगो के स्वाथ्य में विपरीत प्रभाव न पड़े ।