मथुरा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर मनीष यादव द्वारा दायर किए वाद में गुरुवार को सुनवाई हुई। मनीष यादव पक्ष की ओर से सेवन रुल इलेवन पर अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत में उनकी बहस अभी जारी है। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। मनीष यादव द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में दायर किए वाद में सुनवाई हुई। अदालत ने लंच के बाद इसकी सुनवाई शुरू की। वादी पक्ष ने अदालत में सेवन रुल इलेवन पर अपना पक्ष रखा।
इस दौरान वादी पक्ष ने बाबरी मस्जिद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का उदाहरण अदालत में पेश किया। बहस के लम्बी होने के कारण अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेंटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि सेवन रुल इलेवन के तहत हमने अदालत में अपना पक्ष रखा था। हमारे द्वारा जो तर्क अदालत में दिए गए वादी पक्ष उनका जवाब दे रहा है। अदालत में वादी पक्ष की ओर से लगातार बहस जारी है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।
अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा के वाद में 20 दिसंबर को होगी सुनवाई
मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा के जिलाध्यक्ष दुष्यंत सारस्वत द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में वाद दायर किया हुआ है। उनके वाद में गुरुवार को सुनवाई हुई। वादी दुष्यंत सारस्वत ने बताया कि गुरुवार को उनके वाद में सुनवाई हुई। उनकी ओर से विपक्षियों को अभी नोटिस जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।