इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रद्रोह के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। लाहौर हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने उन्हें यह सज़ा सुनाई है। पांच जजों की बेंच में दो के मुकाबले तीन जजों ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया। बेंच ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि उसने इस मामले में तीन महीने तक तमाम शिकायतों, रिकॉर्ड्स, जिरह और तथ्यों की जांच की और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी पाया है। उन पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगा है।
इन दिनों परवेज मुशर्रफ दुबई में हैं. उन्हें हार्ट और ब्लड प्रेशर संबंधी’ समस्या की शिकायत के बाद 3 दिसंबर को दुबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 76 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति को स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल लाया गया था।
परवेज मुशर्रफ साल 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं. साल 2008 में वो देश छोड़ कर वापस चले गए थे। इसके बाद वो मार्च 2013 में पाकिस्तान लौटे थे।