भिलाईनगर। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत डिस्पोजल गिलास एवं पानी पाउच, प्रतिबंधित पॉलिथीन, प्लास्टिक विक्रय करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आज उडऩदस्ता की टीम ने वार्ड-5 लक्ष्मी नगर स्थित शराब दुकान के समीप से 9 बोरी पानी पाउच एवं 9 पैकेट डिस्पोजल गिलास जप्त किया साथ ही दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं होने पर 2000 का अर्थदंड भी लगाया गया। वार्ड-7 स्थित शराब दुकान के समीप से 66 बोरी पानी पाउच तथा 49 पैकेट डिस्पोजल गिलास जप्त करने की कार्रवाई की गई। फफूंद लगे हुए लगभग 10 किलो खोवा से जलेबी बनाने की तैयारी सुपेला चौक के व्यवसायी बुरहानपुर जलेबी भंडार द्वारा किया जा रहा था जिसकी सूचना प्राप्त होने पर फफू्ंद लगे हुए खाद्य सामग्री को जप्त किया गया। साथ ही दुकानदार के पास व्यवसाय करने से संबंधित किसी प्रकार का लाइसेंस, दस्तावेज नहीं पाया गया, सामान को अतिरिक्त बढ़ाकर सडक़ बाधा भी किया जा रहा था जिस पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया व शीघ्र लाइसेंस बनवाने कहा गया। उडऩदस्ता टीम ने दक्षिण गंगोत्री, सुपेला चौक, मॉडल टाउन, लक्ष्मी नगर सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक, पॉलिथीन, कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ तथा दुकान का सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने एवं गंदगी फैलाने वालों पर कार्यवाही की। 3 दिनों में 7 व्यवसायियों से 21 हजार 500 रूपए का दाण्डिक शुल्क वसूला। निगम की उडऩदस्ता टीम ने गणपति भोग दक्षिण गंगोत्री वार्ड-4 में सडक़ पर सामान फैलाकर व्यापार करने पर 2 हजार रूपए, रवि टी. स्टॉल सुपेला वार्ड-4 दुकान के आसपास गंदगी फैलाने पर 2 हजार रूपए, श्री सांई फर्नीचर सुपेला को सडक़ बाधा शुल्क, कालिका ढाबा सर्कस मैदान से 5 सौ रूपए, बुरहानपुर जलेबी भंडार से 15 हजार, लक्ष्मी मार्केट शराब दुकान के समीप लाइसेंस नहीं होने पर 2 हजार रुपए तथा पंचमुखी हनुमान मंदिर मॉडल टाउन मां लक्ष्मी फ्लावर सहित 7 व्यापारियों से निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुए आर्थिक दंड वसूला।