धमतरी। भखारा के ग्राम डोमा निवासी टिकेश साहू तथा हसदा मगरलोड के लक्ष्मण साहू की शिकायत पर सांई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के प्रबंधक एवं डायरेक्टर के खिलाफ अपराध कायम किया गया है। वर्तमान में सांई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड का कार्याल बंद कर निवेशकों की राशि का भुगतान करना बंद कर दिया है। कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट रजत बसंल द्वारा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के अधीन संबंधितों की भूमि कुर्की करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कुर्की आदेश के निष्पादन के लिए संबंधित तहसीलदार को अधिकृत किया है।