प्रयागराज। मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति सांसद मोहम्मद आजम खां की 11 मुकदमों में अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई सात जनवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। सरकारी अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि सात जनवरी तक आजम खां खिलाफ कोई प्रतिकूल व उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जाएगी। आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा एवं पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता कमरुल हसन सिद्दीकी एवं सफदर काजमी के अनुसार आजम खां ने 11 मामलों में जमानत अर्जी दाखिल की है। इनमें यतीमखाने पर अवैध कब्जे, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन आदि आरोप हैं। कुछ मामले मुर्गी और बकरी चोरी को लेकर भी दर्ज कराए गए हैं।