भिलाईनगर। निगम के कुरूद क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से प्लाटिंग किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर जोन 2 क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड 16 कुरूद, रुंगटा कॉलेज के पीछे के अनाधिकृत रूप से निर्माण किए गए बाउंड्री, मार्ग संरचना, चूना लाइन को जेसीबी से हटाकर मूल स्वरूप में आज तब्दील कर दिया गया तथा चार ट्रक मुरूम भी मौके से जप्त किया गया। कुरुद क्षेत्र के बिजली ऑफिस के पास भी इसी प्रकार से निर्माण के लिए नीव तैयार की गई थी जिसे भी निगम की तोडफ़ोड़ दस्ता ने हटाने की कार्यवाही की। निगम द्वारा पूर्व में भी कई दफा अवैध निर्माणकर्ता, अवैध रूप से प्लाटिंग पर लगाम कसने हेतु कार्यवाही की जाती रही है कुरूद क्षेत्र में ही इसी प्रकार की कार्यवाही पूर्व में भी की गई है, गौर करने वाली बात यह है कि, अवैध रूप से प्लाटिंग करने वाले सामने उपस्थित नहीं होते हैं परंतु मार्ग संरचना आदि तैयार कर प्लाट को विक्रय हेतु तैयार कर देते हैं, खमरिया एवं जुनवानी में भी इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी जिस पर निगम द्वारा उस दौरान भी प्लाट को मूल स्वरूप में तब्दील करने की कार्यवाही की थी। निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं जिस पर जोन आयुक्त जोन क्रमांक 2 सुनील अग्रहरि द्वारा आज कुरुद क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई है। निगम का अमला छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के विभिन्न उप नियमों के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 के तहत कुरूद क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए विकास/अवैध प्लाटिंग एवं चूना लाइन को मूलस्वरुप में तब्दील कर दिया। भूखंड क्रय विक्रय करने से पहले अच्छी तरह जांँच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है, अवैध भूखंडों का क्रय विक्रय करने पर अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अवैध रूप से किए गए प्लाटिंग में बेदखली की कार्यवाही के दौरान जोन आयुक्त जोन 2 सुनील अग्रहरि, उप अभियंता पुरुषोत्तम सिन्हा, भवन अनुज्ञा अधिकारी सुनील जैन, राजस्व विभाग के अधिकारी संजय वर्मा व बालकृष्ण नायडू एवं तोडफ़ोड़ दस्ते के प्रभारी प्रकाश अग्रवाल, सहित निगम भिलाई के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।