धमतरी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कुरूद विकासखण्ड के ग्राम आलेखुंटा की प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) पुरूषोत्तम लाल ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश में उक्त शिक्षक पर आरोप है कि उनके द्वारा मद्यपान की अवस्था में शाला आना, लम्बी अवधि तक बिना किसी सूचना के कार्य से अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहना पाया गया। साथ ही पूर्व में उक्त कृत्यों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुरूद के द्वारा निलंबित किया जा चुका है। इसके उपरांत पुन: शिकायतें प्राप्त होने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरूद के द्वारा सहायक शिक्षक श्री ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया प्रतिवाद समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर तथा संबंधित बीण्ईण्ओण् की अनुशंसा व प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक (एलबी) श्री ध्रुव के द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासीनताए स्वेच्छाचारिता व लापरवाही बरती जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम.1965 की सामान्य.2 की कण्डिका (1) ,(2) (3) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेचा आचरण नियम 1965 के नियम 23 (ख) एवं (ग) का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ;वर्गीकरणए नियंत्रण एवं अपीलद्ध नियम 1966 के नियम.9 के तहत की गई है। निलंबित शिक्षक श्री धु्रव का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मगरलोड रहेगा।