अभ्यर्थी की आयु नाम निर्देशन पत्र भरने के समय 21 वर्ष होना अनिवार्य
धमतरी। नगरपालिका निगम एवं नगर पंचायतों के आम निर्वाचन के परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रजत बंसल ने गुरुवार को दोपहर साढ़े 3 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए सामान्य आचरण, जुलूस-रैली के आयोजन, मतदान दिवस, निर्वाचन घोषणा पत्र, व्यय सीमा इत्यादि के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि मतपेटी में कराया जाएगा। अभ्यर्थी नगरपालिका एवं नगर पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है, किन्तु प्रस्तावक उसी वार्ड होना चाहिए, जिस वार्ड से अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर रहा है। इस बार विकल्प के तौर पर नाम निर्देशन पत्र ऑनलाईन भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे, लेकिन उसे ऑनलाईन अपलोड कर रिटर्निंग अफसर के पास उसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना होगा। चुनाव लडऩे वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक दिन पूर्व नया बैंक खाता खोलकर उसकी कॉपी भी प्रस्तुत करना होगा, जिससे निर्वाचन व्यय राशि का मिलान किया जाएगा। यह भी बताया गया कि अभ्यर्थी की उम्र नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय 21 वर्ष होना अनिवार्य है। नाम निर्देशन जमा करने का शुल्क नगर निगम क्षेत्र के लिए 5000 तथा नगर पंचायत के लिए 1000 तय है, किंतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी तथा महिलाओं के लिए इस शुल्क में 50 प्रतिशत छूट रहेगी।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय की सीमा के संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की सीमा नगर पालिका निगम के मामले में 3 लाख और नगर पंचायत के मामले में 50 हजार रूपये निर्धारित है। व्यय लेखा के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंनेे बताया कि निर्वाचन व्यय लेखा दो बार जांच हेतु रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रस्तुत करना होगा तथा तीसरी एवं अंतिम बार जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत करना होगा। रैली, वाहन, आमसभा एवं कार्यालय खोलने के लिए विधिवत अनुमति लेने के संबंध में भी उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। यह भी बताया गया कि जुलूस रैली के लिए सम्बंधित एसडीएम से 24 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही बैठक में जिला स्तर पर गठित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07722-232894 की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल, उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रावटे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.एस. ध्रुव एवं आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी आशीष टिकरिहा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।