धमतरी। प्रार्थी खिरभार सिंह पवार पिता स्व.सूरज सिंह पवार निवासी ग्राम बेलरगांव थाना सिहावा द्वारा 22/8/19 को थाने में एक लिखित आवेदन पेश किया जिसमें गोविंद सोरी नामक फेसबुक एकाउंट चलाने वाले अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के रिश्तेदारो एवं अन्य महिलाओं की फोटो फेसबुक में डालकर अश्लील टिप्पणी करने के संबंध में होने पर प्रकरण में लिखित आवेदन पर थाना सिहावा में अपराध क्रकमांक 75/19 धारा 292, 506 (ख) भादवि 67 आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में तकनीकी साक्ष्यो को एकत्रित किया गया जो कि तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जियो कंपनी के मोबाईल नंम्बर 9131605319 से उक्त अपराध का घटित होना पाया गया जिसके आधार पर मोबाईल धारक भुनेश्वरी साहू पिता डोमार सिंह साहू ग्राम सेमरा से पुछताछ की गई जिसके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। आरोपिया भुनेश्वरी साहू से घटना में प्रयुक्त वीवो कंपनी का मोबाईल हेण्डसेंट व जियो कंपनी का सीम नंबर 9131605319 को जप्त किया गया। आरोपिया भुनेश्वरी साहू के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपिया को आज सोमवार 11 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमांड पर भेजा गया। विदित हो कि उक्त गोङ्क्षवद सोरी नामक फेसबुक एकाउंट के द्वारा ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरूद्ध भी टिप्पणी की गई थी जिस संबंध में थाना पाटन जिला दुर्ग में अपराध पंजीबद्ध है। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर द्वारा प्रकरण की विवेचना में लगातार विवेचना टीम को निर्देशन दिया गया जिसके फलस्वरूप तकनीकी साक्ष्यो के आधार पर इस प्रकरण में सफलता प्राप्त की गई। क्षेत्र में हो रहे इस तरह के सायबर अपराध के आरोपियो के गिरफ्त में आने से लोगो ने पुलिस के कार्य की सराहना की है।