सुप्रीम कोर्ट ने रेप और हत्या के दोषियों की पुनर्विचार याचिका की खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोयंबटूर में 2010 में दस साल की बच्ची से रेप और उसके साथ-साथ उसके सात वर्षीय भाई की हत्या के मामले में दो दोषियों को मिली फांसी की सजा के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
पिछले अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने बहुमत से आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
घटना 29 अक्टूबर 2010 की है जब आरोपितों मोहनकृष्णन और मनोहरन ने स्कूल जा रहे दोनों भाई बहनों का अपहरण कर लिया। दोनों ने बच्ची के साथ रेप किया। दोषियों ने दोनों भाई-बहनों को विषाक्त दूध पिलाया और रस्सी से बांधकर नहर में फेंक दिया।

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