अगर गलत खाते में हो गया है ट्रांजैक्शन तो जल्द उठाएं ये कदम, जानें किस तरह मिलेगा पैसा वापस..

रायपुर। आजकल के बदलते दौर में भारत तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर है। ऐसे में आजकल सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट और एटीएम क्रेडिट और डेबिट का प्रयोग करते नज़र आते हैं। डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में बैंक के दूसरे वित्तीय संस्थान कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन की सुविधा भी देते हैं। ऐसे में लॉक डाउन के चलते लोग ज्यादातर डिजिटल पेमेंट का द्वार ही देख रहे हैं।
ऐसे में कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑनलाइन बैंकिंग कर करते समय थोड़ी भी गलती होने पर आपके पैसे किसी अन्य खाते में पहुंच जाते हैं। घर बैठे डिजिटल पेमेंट काफी आसान तरीका है। इससे काफी सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन इनका प्रयोग करते समय काफी ध्यान रखना चाहिए।
यदि डिजिटल पेमेंट करते समय बैंक नंबर की एक अंक की भी गलती होती है तो आपका पैसा सही खाते में जाने की जगह किसी और खाते में भी पहुंच सकता है, तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको डिजिटल पेमेंट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए।
पेमेंट गलत होते ही उठाएं यह कदम
यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि थोड़ी गड़बड़ी के कारण आपका पैसा सही की जगह किसी गलत खाते में पहुंच जाता है। आपको सबसे पहले अपने बैंक को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। जानकारी देने के लिए आप फोन या ईमेल द्वारा किसी की मदद से अपने बैंक ब्रांच को इस बात से अवगत करा सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि अपने बैंक को भूलते हुए ट्रांजैक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी दें। इसमें ट्रांजैक्शन की तारीख और समय अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में भूल से पैसा ट्रांसफर हुआ है। आदि सभी जानकारियां देना काफी जरूरी होता है। इसलिए जैसे ही आप पेमेंट करते हैं और आपको गलत पेमेंट का ज्ञान होता है तो उसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए। यदि सैंडर और रिसीवर एक खाते एक ही बैंक में है तो यह प्रोसेस काफी जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी अन्य बैंक के खाते में यह काम हुआ है तो उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। यदि रिसीवर का खाता दूसरे बैंक में है तो आपको उस बैंक की ब्रांच में जाकर शिकायत दर्ज करानी होंगी। बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके साथ ही अपने ग्राहक के बारे में जानकारी भी नहीं दे सकता। इसलिए आपको उस बैंक की सारी स्थिति से अवगत कराना जरूरी है। इसके बाद वह बैंक उस खाते के खाताधारक को सूचित करता है और पैसे आपके खाते में वापस में डालने के लिए कहेगा। यदि दूसरे बैंक का खाता धारक जिसके खाते में पैसा गलती से बनता है। वह मना कर देता है तो इस गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई पैसा लगाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं।

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