नयी दिल्ली। सेबी ने जौली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के शेयरों की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी मामले में 21 इकाइयों पर कुल 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने फरवरी 2012 से नवंबर 2014 के बीच जॉली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की जांच की थी। सेबी ने जांच के दौरान पाया कि ये संस्थाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुईं थीं और हेराफेरी से शेयरों के भाव गिरा रहीं थीं। सेबी ने पाया कि भाव गिराने की कोशिश इसलिए की जा रही थी ताकि कुछ अन्य संस्थाएं सस्ते भाव पर शेयर खरीद सकें। इस सिलसिले में नियामक ने सभी 21 इकाइयों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।