डीएम पर विवादित टिप्पणी में आजम खान को दो साल की सजा

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल के की सजा सुनाई है। विशेष मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में आयोजित एक रोड शो से जुड़ा है। उस समय आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आजम खान तत्कालीन जिलाधिकारी पर अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दिए थे। वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया था और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम टांडा एवं चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी घनश्याम त्रिपाठी की ओर से भोट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद से एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एपीओ स्वदेश शर्मा ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आजम खान को दोषी माना और दो वर्ष की सजा सुनाई।
मामले में शिकायत यह थी कि चुनाव प्रचार के दौरान एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुनाव आचार संहिता और प्रशासनिक गरिमा का उल्लंघन किया गया। अदालत ने इसी आधार पर फैसला सुनाते हुए सपा नेता को दंडित किया।

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