धमतरी। कोरोना वायरस कोविड-19 के संभावित संक्रमण से बचाव हेतु जिले में लॉक डाउन के दौरान मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित है। इसी दौरान नगरी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की शिकायत के आधार पर शुक्रवार 24 अप्रैल को आबकारी टीम द्वारा दबिश दी गयी।
गश्त के दौरान नगरी थानान्तर्गत ग्राम मसानडबरा कमार डेरा के पास वनभूमि में छिपाकर 2 प्लास्टिक जरीकेन में रखी लगभग 40 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब तथा 3 प्लास्टिक ड्रम में लगभग 120 किग्रा महुआ लाहन बरामद किया गया। आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 34(1)(च) के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी की पतासाजी की जा रही है।
इसी तरह थाना सिहावा क्षेत्र अंतर्गत महावीरपारा सांकरा निवासी आरोपी थानेश्वर पिता निरंजन गोंड़ द्वारा शराब बिक्री करते पाये जाने पर आरोपी से तीन लीटर महुआ शराब बरामद कर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत कार्यवाही की गयी। पूरी कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी चन्द्रहास यदु के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक पारेश्वर मांझी तथा स्टाफ द्वारा की गयी।
उल्लेखनीय है कि शुष्क अवधि में अवैध मदिरा विनिर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजत बंसल के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा सतत गश्त की जा रही है।