नई दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 मई तक के लिए लगाए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार 20 अप्रैल से कई सेवाओं को फिर से खोलने जा रही है। इसे लेकर सरकार की ओर से एक व्यापक लिस्ट जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 20 अप्रैल से खोले जा रही सेवाओं की एक लिस्ट जारी की है। हालांकि की उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये सूची कंसेंट ज़ोन में लागू नहीं होगी। वहां पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक किए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के पुनरुद्धार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं। इस छूट से करीब 45 फीसदी अर्थव्यवस्था में काम शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों में काम फिर से शुरू होगा, उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जरूरत के सामान वाले क्षेत्रों में भी काम से अर्थव्यवस्था में सुधार बढ़ेगा।चिकित्सा उपकरण, आईटी हार्डवेयर, खनन, जूट उद्योग से जुड़ी कंपनियों में उत्पादन शुरू होगा। किराना, राशन की दुकानें, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें खोलने की छूट मिलेगी। ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। इससे देशभर में करीब 20 से 25 लाख दुकानें खुल जाएंगी। सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा, कॉल सेंटर और आईटी सेवाओं वाले दफ्तर खुलेंगे। साथ ही इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सेवा देने वाले कर्मी भी अपनी सेवाएं शुरू कर पाएंगे।खेती और जुड़ी सेवाएं को शुरू करने से 50 फीसदी लोगों को काम मिलेगा क्योंकि आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। सरकार रबी फसल की खरीदारी कर रही है। इससे किसानों के पैसा आएगा तो खरीदारी बढ़ेगी जो पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद करेगा। ईंट भट्टों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस सर्विस, मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, हैचरी, कमर्शियल एक्वेरियम, मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, चाय, कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मक्का की मैन्युफेक्चरिंग व डिस्ट्रिब्यूशन का काम शुरू होगा।
*सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित)
*सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाँ
*मछली पकडऩे (समुद्री / अंतर्देशीय) जलीय कृषि उद्योग का संचालन
*वृक्षारोपण गतिविधियाँ जैसे कि चाय, कॉफी और रबर के बागान, अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों काम कर सकेंगे
*पशुपालन गतिविधियाँ
*वित्तीय क्षेत्र
*सामाजिक क्षेत्र
*मनरेगा के कार्य- सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य तौर पर पहनना होगा
*सार्वजनिक सुविधायें
*माल / कार्गो (इंटर और इंट्रा) राज्य को लोड करने और उतारने की अनुमति
*ऑनलाइन शिक्षण / दूरस्थ शिक्षा
*आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
*वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी
*उद्योग / औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी और निजी दोनों)
*निर्माण गतिविधियाँ
*चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन
*आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार छूट श्रेणियों में काम के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मियों को अनुमति
*भारत सरकार और राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के कार्यालय खुले रहेंगे