जगदलपुर। मेडिकल कॉलेज के संयुक्त संचालक ने सर्कुलर जारी कर मेकॉज परिसर में बिना मास्क के घूमने वालों पर लिफ्ट, वार्डों, खिड़की-दरवाजे या गार्डन में थूकने पर संबंधित के विरूध्द 200 से 500 रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
सर्कुलर में कहा गया है कि जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मेकॉज परिसर में बिना मास्क के कोई भी नहीं घूम सकेगा। बिना मास्क के देखा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।