राजनगर । दिनांक 27/05/2023 को तहसील राजनगर के ग्राम शिवराजपुर में राजस्व अमले द्वारा भूमि खसरा नंबर 238 के अंश भाग पर चंद्रप्रकाश पाठक नामक व्यक्ति के अवैध निर्माण को हटाया गया । चंद्रप्रकाश पाठक द्वारा प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र चंद्रनगर के ठीक सामने छतरपुर-पन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग रोड से लगी भूमि जिस पर पूर्व में शासकीय भवन निर्मित था के लगभग 2500 वर्गफीट पर कब्जा कर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था । मामले के संज्ञान में आते ही अक्षत जैन, एस.डी.एम राजनगर द्वारा संपूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच करायी गयी जिसके बाद सभी पक्षकारों की सुनवाई की गयी । चंद्रप्रकाश पाठक द्वारा अपने कब्जे का आधार यह दिया गया कि उक्त स्थल उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 238/2 के अधीन है जिसे उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 2011 के माध्यम से प्राप्त किया है । परंतु जांच में पाया कि उक्त विक्रय पत्र में उल्लेख था कि विक्रय की गयी भूमि रोड से लगभग आधा किलोमीटर दूर है जबकि चंद्रप्रकाश पाठक का निर्माण रोड से मात्र 60 फीट की दूरी पर किया जा रहा था । साथ ही विक्रय पत्र में यह भी उल्लेख था कि विक्रय की गयी भूमि पर कोई निर्माण नहीं है तात्पर्य वर्ष 2011 की स्थिति में विक्रय की गयी भूमि पर कोई निर्माण नहीं था । जबकि ठीक कुछ समय पूर्व तक स्थल पर पुराना क्षतिग्रस्त शासकीय भवन निर्मित था । अतः स्पष्ट हुआ कि चंद्रप्रकाश पाठक द्वारा अपनी विक्रय की गयी भूमि सर्वे नंबर 238/2 से भिन्न अन्य रिक्त पड़ी भूमि जिस पर पूर्व में शासकीय भवन निर्मित था पर कब्जा कर लिया गया । अतः एस.डी.एम राजनगर द्वारा आदेश पारित कर उसके द्वारा किये गए कब्जे एवं निर्माण को अवैधानिक घोषित किया ।
चंद्रप्रकाश पाठक द्वारा स्वयं अपने कब्जे एवं निर्माण को निर्धारित समयावधि में नहीं हटाने कारण दिनांक 27/05/2023 को राजस्व अमले द्वारा निर्माण हटाया गया । मौके पर कार्यवाही के दौरान राजनगर तहसीलदार सतीश वर्मा, नायब तहसीलदार नारायण कोरी एवं थाना बमीठा का पुलिस बल मौजूद रहा।