बालोद। जिले के रनचिरई थाना में एक नाबालिक युवती को शादी का झांसा देकर शारारिक शोषण करने वाले गुंडरदेही के ग्राम मुदेरा निवासी केवल राम साहू 19 वर्ष को पुलिस ने 24 धंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा हैं, पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2020 की शाम 5 बजे थाना रनचिरई से लगभग 10 किमी की दूरी पर स्थित ग्राम के प्रार्थी द्वारा थाना पहुचकर अपने 15 वर्षीय बेटी को 7 फरवरी की सुबह 9 बजे अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी जो अब तक धर नही पहुचने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट पर रनचिरई थाना में अपराध क्रमांक 27 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।प्रकरण की गभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक एमएल कोटवानी के निर्देशन में आरोपी की तत्काल पतासाजी किया गया,जिसमे ग्राम मुदेरा के निवासी आरोपी के चाचा का धर में केवलराम पिता मोहन साहू उम्र 19 वर्ष को धर दबोचा,पुलिस ने आरोपी को पूछताछ करने पर बताया कि पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर शारारिक सबध बनाया गया,उक्त धटना पर आरोपी के खिलाफ धारा 363,366,376,4.5.6.पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं।