रायपुर। शहर में लोहा सीमेंट एवं छड़ सहित विभिन्न सामाग्रियां बेचने वाले भी लोगों के साथ इन दिनों मोबाइल पर सौंदा करने के बाद खाते में पैसा आने पर माल सप्लाई न कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आदेश जैन आयु 43 वर्ष पिता कैलाश जैन निवासी समता कालोनी ई 94 शिव मंदिर के साथ विक्रेता द्वारा सस्ता सीमेंट बेचने का ऑफर मोबाइल कॉल कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा 500 बोरी सीमेंट का आर्डर देने पर मॉल वाहक वाहन में सीमेंट की बोरी लोड की गई किंतु कीमती 70 हजार रुपये खाते में आने के बाद उक्त सामाग्री क्रेता को नहीं पहुंचाकर धोखाधड़ी की गई उक्त मामले में विक्रेता के खिलाफ थाना आजाद चौक ने आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।