कोरबा। पुलिस मुख्यालय विशेष महानिदेशक आरके विज ने आदेश जारी कर समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वाहन चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रानिक दस्तावेज मान्य किए जाए। आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा मोटरयान नियम 1979 के नियम 139 में संशोधन कर इलेक्ट्रानिक फार्म में वाहन रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंश, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट फिटनेश, प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट आदि को मान्य किया जाए। दस्तावेज वर्तमान रिकार्ड के आधार पर परिवहन विभाग के एप्लीकेशन एम परिवहन एवं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड आईटी के एप्लीकेशन डीजी लॉकर के माध्यम से इलेक्ट्रानिक फार्म में दिखाए जा सकते है। ऐसे इलेक्ट्रानिक दस्तावेज धारकों को वाहन चेकिंग के दौरान परेशान न करने की हिदायत दी गई है।