सेवा में कमी के चलते एक माह में 5 लाख 86 हजार लौटाने का फरमान
जांजगीर-चांपा। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा राशि का भुगतान करने में आनाकानी करने वाली बीमा कंपनी को जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी का दोषी पाया है। उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी चोलामंडलम के प्रबंधक के खिलाफ आदेश जारी करते हुए 5 लाख 86 हजार 315 रुपए एक माह के अंदर प्रदान करने का आदेश पारित किया है। साथ ही 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपए वाद के रूप में एक माह के अंदर बीमा कंपनी को भुगतान करना होगा।
गौरतलब है कि सक्ती निवासी रवि अग्रवाल ने टाटा मोटर्स की टिपर वाहन खरीदी थी। उसने यह गाड़ी फाइनेंस में ली थी और बाकायदा चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी से बीमा भी कराया था। इसी दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रवि ने इंश्योरेंस कंपनी में बीमा राशि के लिए क्लेम किया, लेकिन संबंधित इंश्योरेंस कंपनी चोलामंडलम द्वारा कई तरह की कमी बताकर उसके प्रकरण को खारिज कर दिया गया। रवि ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जिला उपभोक्ता फोरम जांजगीर चांपा में मामले की सुनवाई हुई। उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य मनरमण सिंह एवं मंजू लता राठौर ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया। इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित किया। इंश्योरेंस कंपनी चोलामंडलम के प्रबंधक के खिलाफ आदेश जारी करते हुए 5 लाख 86 हजार 315 रुपए एक माह के अंदर प्रदान करने का आदेश पारित किया गया। साथ ही बीमा कंपनी को 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति राशि और 2 हजार रुपए वाद के रूप में एक माह के अंदर भुगतान करना होगा।