2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया, 1 बरी

जयपुर। ग्यारह साल से चल रहे जयपुर बम ब्लास्ट केस में आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी माना है। एक को बरी कर दिया है। इन लोगों को सजा 20 दिसम्बर को सुनाई जा सकती है।
मिली जानकारी के अनुसार, जयपुर बम ब्लास्ट में आज पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। एक आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को दोषी नहीं माना है क्योंकि कोर्ट का कहना है कि वह जयपुर ही नहीं आया था। आपको बताते जाए कि 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराए थे।
अजय कुमार शर्मा के कोर्ट ने आरोपियों मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है जबकि शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है। आपको बताते जाए कि पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए।
मामले में जयपुर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था जबकि तीन आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ एटीएस जांच नहीं कर सकी है। ये तीनों देश के दूसरे हिस्सों में ब्लास्ट के आरोपी भी हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम धमाके किए गए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर दहल गया था।

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