गांजा तस्करी आरोपी को चार वर्ष का कारावास

कोरबा। गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपी को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चार वर्ष कठोर कारावास एवं 3हजार रूपए अर्थदंड का फैसला सुनाया है । अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने की दशा में अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला कुसमुंडा थाना अंतर्गत आदर्श नगर चुनचुनी का है। विगत 6 सितम्बर 2018 को कुसमुंडा पुलिस ने आदर्श नगर चुनचुनी कॉलोनी के आवास क्रमांक एम 1219 में निवासरत चैनदास 65 वर्ष पिता छेडूदास को 1 किलो 650 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। चैनदास स्कूटी क्रमांक सीजी 12 एटी 7027 में गांजा लेकर उसे खपाने चुनचुनी की ओर आया था। मुखबीर की सूचना पर तात्कालिक कुसमुंडा थाना प्रभारी विजय चेलक ने चुनचुनी में अपने हमराह स्टाफ के साथ घेराबंदी कर ग्राहक की तलाश कर रहे गांजा तस्कर चैन दास को पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि जिस स्कूटी में गांजा खपाने निकला था वह अजय सारथी की थी। वैध दस्तावेज के अभाव में पुलिस ने गांजा तस्कर चैनदास के खिलाफ धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर स्कूटी व उसमें रखे गए 1 किलो 650 ग्राम को गांजा को जब्त किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया था । मामले की सुनवाई प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार प्रधान न्यायालय में चल रही थी। जिसपर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने एवं कुसमुंडा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी चैनदास को चार वर्ष कठोर कारावास एवं 3 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने की दशा में अभियुक्त को पृथक से तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी 7 सितम्बर 2018 से जेल में निरूध्द है। विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। प्रकरण के अन्य अभियुक्त अजय कुमार सारथी के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध प्रकरण का विचारण पृथक से करने का आदेश दिया गया है। उक्त संपत्ति के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अपील होने पर न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जाएगा। मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक अधिवक्ता रोहित राजवाड़े एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुनील यादव एवं अधिवक्ता आनंद शर्मा ने पैरवी की।

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