गिरिराज सिंह, रामसूरत राय समेत 23 बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस में गवाह नहीं आए, मुजफ्फरपुर में ट्रेन रोकने का है आरोप

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत अन्य 23 नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले में शुक्रवार को गवाही नहीं हो सकी। इस मामले में गवाह एमपी एमलए स्पेशल कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब कोर्ट ने गवाही के लिए 8 जुलाई की तारीख दी है। इस मामले में बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय, वैशाली संसाद वीणा देवी, पूर्व मंत्री सुरश कुमार शर्मा समेत बीजेपी और रालोसपा के कई नेता आरोपी हैं।
बता दें कि 10 जून को अदालत में मंत्री गिरिराज सिंह, राम सूरतराय समेत अन्य आरोपियों को आरोपों का सारांश सुनाया गया था। स्पेशल कोर्ट ने हाजिर होने वाले नेताओं पर आरोप गठित किया था। आरोपियों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 28 फरवरी 2014 को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आवागमान बाधित कर दिया था।
आरपीएफ के तत्कालीन इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह के बयान के आधार पर 23 नामजद नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उस दौरान गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बिहार संपर्क क्रांति, सोनपुर नरकटियागंज पैसेंजर ट्रेन रोकी गई थी। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार, नेता देवीलाल, केपी पप्पू, देवांशु किशोर, अंजू रानी और आशीष साहू पर भी यह केस चल रहा है। फिलहाल सभी आरोपी अभी जमानत पर हैं।

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