कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त

नगरीय निकायों में पार्षद चुनाव हेतु प्राप्त नामांकन प्रपत्र की संवीक्षा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई।
धमतरी । नगर निगम के 40 वार्डों में होने जा रहे पार्षद पद चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच शनिवार को रिटर्निंग ऑफिसर एवं कलेक्टर रजत बंसल की मौजूदगी में की गई। 6 प्रत्याशियों के नाम पर आपत्तियां प्रस्तुत की गई। मोटर स्टैण्ड वार्ड की कांग्रेसी पार्षद प्रीति बजाज के नामांकन में लगी आपत्ति सही पाई गई, जिसके बाद उसके नामांकन को निरस्त किया गया। प्रीति बजाज का नामांकन निरस्त होने पर भाजपाईयों ने खुशी जाहिर की। हालांकि कांग्रेस ने प्रीति बजाज की जगह एक और प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसके नाम पर बी फार्म दिया जा सकता है।
शनिवार को सुबह 10:30 बजे से नगर निगम चुनाव के लिए जमा कराए गए नामांकन पत्रों की जांच की शुरू की गई। प्रत्येक वार्ड के प्रत्याशियों के एक-एक नामों पर चर्चा की गई। 6 प्रत्याशियों के नाम को छोड़कर शेष सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए। 6 प्रत्याशियों विजय मोटवानी आमापारा वार्ड, डॉ. एनपी गुप्ता ब्राह्मणपारा, अश्वनी दुबे विंध्यवासिनी, सविता कंवर गोकुलपुर वार्ड, निलेश्वरी पवार मराठापारा तथा प्रीति बजाज मोटर स्टैण्ड वार्ड के नामांकन पर आपत्तियां आई। ब्राह्मणपारा वार्ड के भाजपा अधिकृत प्रत्याशी डॉ. एनपी गुप्ता के नामांकन पर एक अन्य प्रत्याशी कोमल सार्वा ने तीन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई। डॉ. एनपी गुप्ता की ओर से उनके अधिवक्ता दिनेश दुबे ने जिरह करते हुए कहा कि जहां से डॉ. एनपी गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं वह अनारक्षित मुक्त सीट है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने दूसरी आपत्ति पर कहा कि शपथ पत्र प्रस्तुत कर सारी संपत्ति की जानकारी दी गई है। अगर डॉ. एनपी गुप्ता की संपत्ति अन्य स्थानों पर है तो उसका डाक्युमेंट आपत्तिकर्ता पेश करे। तीसरी आपत्ति में बी फार्म निरस्त करने की मांग की गई थी। अधिवक्ता ने कहा कि बी फार्म निरस्त नहीं किया जाता। गलत पाए जाने पर नामांकन निरस्त किया जा सकता है। इस तरह डॉ. एनपी गुप्ता का नामांकन सही माना गया।
आमापारा वार्ड के भाजपा प्रत्याशी विजय मोटवानी के नामांकन पर कांगे्रस प्रत्याशी शिवओम नाग ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि आमापारा वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। चंूकि विजय मोटवानी की जाति छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष विजय मोटवानी के अधिवक्ता अजीत साहू ने विस्तार से जानकारी दी। वहीं शिवओम नाग की ओर से अधिवक्ता कीर्ति शाह ने अपना पक्ष रखा। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कांकेर से बनाए जाति प्रमाण पत्र को सही पाया और विजय मोटवानी के नामांकन को वैध ठहराया गया।
मराठापारा की प्रत्याशी निलेश्वरी पवार के नामांकन में लगे पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए नामांकन को निरस्त की मांग की गई थी। निलेश्वरी पवार ने कहा कि वह पिछड़ा वर्ग साहू समाज की हैं, जो मराठा समाज के पवार परिवार की बहू हैं। जाति कभी चेंज नहीं होती। इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र सही है। रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रत्याशी निलेश्वरी के दलील को सही मानते हुए उनके नामांकन को सही बताया। विंध्यवासिनी वार्ड के अश्वनी दुबे के आवेदन पर आई आपत्ति का निराकरण चंद मिनटों में हो गया। श्री दुबे को वार्ड का मतदाता नहीं होने पर आपत्ति लगाई गई थी। उन्होंने मतदाता सूची प्रस्तुत कर कहा कि वे शहर के निवासी हैं। चाहे उनका नाम किसी भी वार्ड में मतदाता के रूप में है। इसके बाद उनके आवेदन को सही माना गया। गोकुलपुर वार्ड की प्रत्याशी सविता कंवर की जाति पर आपत्ति दर्ज की गई थी। नामांकन में शामिल जाति प्रमाण पत्र को प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी ने गलत करार देते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की थी। जिसे अस्वीकार किया गया। प्रीति बजाज द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र राज्य का पाया गया। दोनों तरफ से अपना-अपना पक्ष रखने के बाद प्रीति बजाज का जाति प्रमाण पत्र संबंधित डाक्युमेंट्स को अयोग्य ठहराया गया। इसके बाद प्रीति का नामांकन निरस्त कर दिया गया।
नामांकन पत्रों की जांच के अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन लालवानी, भाजपा जिलाध्यक्ष शशि पवार, रामू रोहरा, विजय देवांगन, योगेश लाल, नरेश जसूजा, विजय साहू, कालीदास सिन्हा, राजेन्द्र शर्मा, नीशु चंद्राकर सहित कांग्रेस-भाजपा के कार्यकर्ता एवं प्रत्याशी व समर्थक मौजूद थे।

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