भोपाल
मध्यप्रदेश में नारी सम्मान की रक्षा हेतु साहसिक कार्य करने वाले महिला और पुरुष को सम्मानित करने राज्य सरकार मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार प्रदान करेगी। राज्य स्तर पर इसमें एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और जिला स्तर पर पचास हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के क्षेत्र में समाज सेवा, महिला सुरक्षा हेतु वीरता तथा साहस के कार्य करने पर व्यक्तिगत, संस्थागत सामाजिक कार्यो को प्रोत्साहित करने के लिए छह राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कार प्रदान करेगी। वर्ष 2023 में किए गए कार्यो के लिए पुरस्कार प्रदान करने महिला एवं बाल विकास विभाग ने 25 जनवरी तक आवेदन बुलाए है। आवेदक को अपने आवेदन विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए एक प्रति अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास विभाग के पास जमा कराना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से प्रविष्टि भेजने के लिए और जानकारी ली जा सकेगी।
मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार हेतु काम करने वाले पुरुष और महिलाओं को राज्य स्तर पर एक लाख और जिला स्तर पर चयनित प्रविष्टि के लिए पचास हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। महिला समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाजसेवा पुरुस्कार दिया जाएगा। इसमें एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। महिला वीरता के लिए रानी अवंतिबाई वीरता पुरुस्कार दिया जाएगा। इसके तहत एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली संस्था और व्यक्ति को विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
पुरुष और महिला साहसिक कार्यो हेतु अरुणा शानबाग साहस पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरुष और महिलाओं की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार राष्टÑमाता पदमावती पुरस्कार देगी। इसके तहत विजेता को एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य स्तरीय विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार के लिए महिला समाजसेवी का नाम, पता, संक्षिप्त विवरण, सेवा कार्य की उपलब्धि, प्रमाण सम्मितियां, प्रकाशन, आत्म कथ्य, पुरस्कार ग्रहण करने बाबत सहमति, अन्य सुसंगत जानकारी, पहले से प्राप्त पुरस्कार, सम्मानप्रस्तावक, वीरतापूर्ण कार्य, घटना का विवरण, मध्यप्रदेश का मूल निवासी होंने का प्रमाणपत्र, अन्य उपलब्धियों की जानकारी देना होगा।