मुरादाबाद। भाजपा और सपा के बाद अब कोर्ट में कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। चार साल पहले मुरादाबाद में रेल रोकने में शामली के पूर्व विधायक पंकज मलिक समेत कई कांग्रेसी आरोपी है। मुरादाबाद में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेलवे एक्ट में मुकदमा कायम किया था। केस की सुनवाई एमपी-एमएलए की मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। कोर्ट में पहली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
चार साल पहले कांग्रेस ने केंद्र व यूपी सरकार के खिलाफ रेल रोको प्रदर्शन का ऐलान किया था। 10 सितंबर, 18 को महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस नेता पंकज मलिक के नेतृत्व में जिले व शहर के कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए स्टेशन पहुंचे और दोपहर में चलने वाली काठगोदाम-दिल्ली संपर्कक्रांति एक्सप्रेस को रोककर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते ट्रेन मुरादाबाद में रुकी रहीं। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत पूर्व विधायक पंकज मलिक समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
केस की जांच आरपीएफ ने की। विवेचक की ओर से 19 अक्तूबर, 19 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस केस की सुनवाई रेलवे कोर्ट में हुई। अब यह मामला मुरादाबाद में एमपी-एमएलए की मजिस्ट्रेट कोर्ट एसीजेएम-4 स्मिता गोस्वामी में स्थानांतरित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि रेल रोको आंदोलन में आरोपी कांग्रेसियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए है। पूर्व विधायक पंकज मलिक समेत अन्य प्रदर्शनकारी आरोपी है। केस की सुनवाई 22 मार्च को होगी।