चिटफंड कंपनी मेसर्स साई प्रसाद फूड लिमिटेड कंपनी की संपत्ति कुर्क

एक करोड़ 33 लाख रूपये कीमत की 2400 वर्गफूट संपत्ति की होगी नीलामी
कलेक्टर श्रीमती साहू की पहल, नीलामी से प्राप्त राशि निवेशकों को लौटाई जाएगी
कोरबा।
कलेक्टर श्रीमती रानू साहू द्वारा जिले के चिटफंड पीडि़तो को राहत दिलाने के लिए चिटफंड कंपनी पर कार्रवाई की गई है। मेसर्स साई प्रसाद फूड्स लिमिटेड कंपनी के टीपी नगर कोरबा में स्थिति परिसंपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क किए गए संपत्ति को नीलाम की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि को कंपनी में निवेश किए गए निवेशको को लौटाई जाएगी। कंपनी का साई वंदा कॉम्पलेक्स विजया टॉकिज के पास टीपी नगर में पटवारी हल्का नं. 16 के अंतर्गत खसरा नं. 188/1/क/1 भूखंड क्रमांक 177 में दो मंजिला भवन है। यह संपत्ति 40 बाई 60 कुल दो हजार 400 वर्गफुट में फैला हुआ है। यह पूरी संपत्ति नीलाम की जाएगी। संपत्ति की ऑफसेट मूल्य सरकारी कीमत पर एक करोड़ 33 लाख 91 हजार 355 रूपये है। नीलामी की कार्रवाई 12 फरवरी 2022 को तहसील कार्यालय कोरबा में की जाएगी। इच्छुक खरीदारों को 11 फरवरी शाम 5:30 बजे तक अमानत राशि के रूप में ऑफसेट मूल्य का दस प्रतिशत 13 लाख 39 हजार 135 रूपये एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर कोरबा के नाम से तहसील कार्यालय कोरबा में जमा करना होगा।
उल्लेखनीय है कि मेसर्स साई प्रसाद फूड्स लिमिटेड कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक गुरूशरण सिंह के विरूद्ध थाना बालको नगर मेें लोगों को झांसा देकर अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए अवैध रूप से पैसा जमा करवाने का अपराध पंजीबद्ध है। न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार गुरूशरण सिंह को भारतीय दंड विधान के विभिन्न धाराओं, ईनामी चिटफंड धन परिचालन अधिनियम 1978 एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितो के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आरोपी घोषित किया गया है।

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