भिलाई। जोन कार्यालय के अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का अधिकार जोन आयुक्त को निगमायुक्त द्वारा दिया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69-4 मे प्रदत शक्तियों के अधीन निगम के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने एवं कार्यों को सुचारु रुप से तथा शीघ्रता से निराकरण करने की दृष्टिकोण से राज्य शासन द्वारा नियुक्त जोन आयुक्तों को अधोसंरचना मद, राज्य प्रवर्तित, केंद्र प्रवर्तित, सांसद निधि, विधायक निधि, पार्षद निधि, एल्डरमैन निधि, खनिज न्यास के प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत 5 लाख तक के निविदा आमंत्रण, निविदा दर की स्वीकृति अनुबंध एवं कार्य आदेश जारी करने तथा कार्य के पश्चात देयक भुगतान के लिए नस्ती लेखा शाखा को भेजे जाने के लिए जोन आयुक्त को अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही जोन के कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता को छोडक़र जोन कार्यालय के अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं अधिकारियों/कर्मचारियों और सिविल सेवा आचरण नियम एवं सेवा भर्ती नियम में निहित प्रावधान के लिए जोन आयुक्त को अधिकृत किया गया है।