कंटेनमेंट जोन घोषित

एसडीएम ने जारी किया आदेश, अतिआवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित
कोरबा।
जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कटघोरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मोंगरा में नौ कोरोना पाॅजिटिव व्यक्तियों की पहचान, कटघोरा के वार्ड क्रमांक तीन में पांच कोरोना संक्रमित मिलने और तहसील कटघोरा के ग्राम डुडगा में नौ कोरोना पाॅजिटिव व्यक्तियों की पहचान होने के कारण तीनों क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कटघोरा के एसडीएम अभिषेक शर्मा ने इस संबंध मे जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं। तहसील कटघोरा के ग्राम मोंगरा गायत्री मंदिर मोहल्ला (पानी टंकी) में उत्तर में दूजे राम का मकान, दक्षिण में काशी का मकान, पूर्व में सुग्गा का मकान एवं पश्चिम में गायत्री मंदिर को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कटघोरा के वार्ड क्रमांक तीन में उत्तर में गोकुल का घर, दक्षिण मे सुमन मिरी का घर, पूर्व में मोबाइल टावर एवं ट्रैक्टर रिपेयरिंग तथा पश्चिम में खेत को शामिल करते हुए लगभग 50-50 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम डुडगा में उत्तर में लीलाधर का मकान, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में रास्ता एवं पश्चिम में रास्ता को शामिल करते हुए 30-30 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। घोषित माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।

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