नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चौकीदार चोर है वाले बयान पर माफी मंजूर कर ली है. राहुल गांधी ने अपने इस बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी के लिए भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए कहा है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘चौकीदार चोर है’ वाला बयान देने के लिए राहुल पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी.
इस मामले में दाखिल मानहानि की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले की सुनवाई CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी|
क्या है पूरा मामला?
2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को राफेल डील में कथित गड़बड़ियों से जोड़ते हुए ‘चौकीदार चोर है’ कहा था. जिसके बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी. इस याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई थी. साथ ही याचिका में ये भी कहा गया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठे आरोप लगाए थे.