सांसद निधि को पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कुछ सांसदों ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की राशि को पीएम केयर्स फंड में डालने को लेकर आपत्ति जताई गई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, क्षेत्र के विकास कार्य के लिए है और इसका इस्तेमाल इसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। इसे पीएम केयर्स फंड में नहीं डाला जाना चाहिए। लेकिन पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *