भगोड़े माल्या पर लंदन कोर्ट ने बरती नरमी, खर्चे के लिए अदालत से आर्थिक मदद को दी मंजूरी

लंदन। लंदन के उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या को अपने रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा रखी गई राशि से करीब 11 लाख पाउंड लेने की अनुमति दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिवाला एवं कंपनी मामलों की उप अदालत के न्यायाधीश निगेल बर्नेट ने अदालत फंड कार्यालय से पैसा निकालने के संबंध में सुनवाई की अध्यक्षता की है।
गौरतलब है कि यह सुनवाई ऋण नहीं चुकाने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों द्वारा की जा रही दिवाला संबंधी कार्रवाई के तहत हुई है। इस आदेश के माध्यम से किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख को अपने रहने और दिवाला याचिका के विरोध के संबंध में कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से पैसा निकालने की अनुमति मिल गई है।
माल्या जमानत पर ब्रिटेन में हैं और वह धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किए जाने की एक अन्य कानूनी लड़ाई हार चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विजय माल्या भारत में धोखाधड़ी के मामले में नामजद है और इसी के चलते फरार हो गए थे। जिसके कई महिनों बाद पता लगा की वे लंदन में रह रहें है।

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