गांवों में स्पॉट बिलिंग के जरिये एक मुश्त बिजली बिल जारी होने की शिकायत मुख्यमंत्री से

छूट का लाभ और वास्तविक देयक की राशि के भुगतान की सुविधा किश्तों में दी जाए : मुख्यमंत्री
रायपुर।
मुख्यमंत्री ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को उपभोक्ताओं को संग्रहित विद्युत खपत पर एक मुश्त बिजली बिल जारी न करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य के कुछ इलाकों विशेषकर वनांचल के गांवों में जहां मीटर रीडिंग न मिल पाने के कारण उपभोक्ताओं को संग्रहित खपत पर एक मुश्त बिजली बिल स्पॉट बिलिंग के जरिये जारी होने की शिकायत मिली थी। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि किसी भी उपभोक्ता को संग्रहित विद्युत खपत की बिलिंग न की जाए। विद्युत बिल जारी करते समय उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से स्लैब छूट का लाभ और वास्तविक विद्युत देयक की राशि के भुगतान की सुविधा किश्तों में दी जाए।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नारायणपुर जिले के कुछ ग्रामों जैसे ढोलगांव, बिजली पालकी, बकुलवाही सुलंगा, सगनीतराई केरलापाल, गुरिया, करलक, महका एवं देवगांव में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग के संबंध में शिकायत मिली थी कि उक्त गांव में हुई स्पॉट बिलिंग की एकमुश्त राशि को देखकर ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत के संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से जब जवाब तलब किया तो पता चला कि उक्त गांव में पहली बार मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग की गई । चूंकि स्पाट बिलिंग में मौके पर ही बिल छप जाता है, जिसे देखकर यह स्थिति निर्मित हुई है। स्पॉट बिलिंग को संशोधित किए जाने की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही है। ग्रामीण उपभक्ताओं को स्लैब छूट का लाभ और किस्तों में बिल के भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी । उक्त गांवों के ग्रामीणों को संशोधित बिल जारी किए जाएंगे।
अधीक्षण अभियंता कांकेर ने स्पष्ट किया है कि स्पॉट बिलिंग के दौरान छपे बिल को देखकर ग्रामीणों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्लैब छूट का लाभ ग्रामीणों को देते हुए संशोधित बिल जारी किए जाएंगे। अधीक्षण अभियंता, कांकेर ने इस संबंध में एक उदाहरण देते हुए बताया कि बकुलवाही गांव के रहने वाले कलदेव को लगभग 61 हजार का बिल बिना स्लैब के होता है, जो कि स्लैब छूट के बाद मात्र 62 रूपये में परिवर्तित हो गया है। अतः उपभोक्ताओं को किसी भी हालात में गलत बिल जारी नहीं होंगे। प्रबंधन के संज्ञान में आने के बाद तत्काल सभी बिलों को स्लैब छूट एवं किश्तों के भुगतान सुविधा के बाद ही बिल जारी किये जाने के निर्देश भी जारी हो गये है। इस हेतु उपभोक्ता को बिजली कार्यालय में आने की आवश्यकता भी नहीं है। बिलों में स्लैब छूट के बाद बिल जारी किए जाएंगे ।
00 नारायणपुर के कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्री हटाए गए :
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नारायणपुर जिले में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग के मामले की जांच में प्रबंधन के निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने का मामला सामने आने पर वहां के कार्यपालन यंत्री एवं कनिष्ठ यंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उन्हें अंबिकापुर स्थानांतरित किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
नारायणपुर जिले में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग की शिकायत की जांच के लिए कार्यपालक निदेशक जगदलपुर 22 सितंबर को नारायणपुर पहुंचे थे। जांच पड़ताल के दौरान उन्होंने पाया कि विद्युत बिल जारी करने के संबंध में प्रबंधन के निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया, जिसके कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी। इस मामले में प्रथम दृष्टया कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्री को लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए उन्हें अंबिकापुर स्थानांतरित कर दिया गया है।

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