कैट ने आम नागरिकों से किया आवहन बाजार खुलते ही बाजार में ना बढ़ाए भीड़
रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ आल इंड़िया ट्रेडर्स (कैट) ने आज से राजधानी में समयानुसार 5 अलग-अलग श्रेणी में खुल रहे दुकानों के जिला प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। कैट के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष अमर परवानी ने सभी व्यापारी और व्यापारिक संगठन से पूरे नियम-कानून का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। परवानी ने बताया कि वर्तमान मे 22 मार्च से 06 अगस्त तक रायपुर मंष लाॅकडाउन था। इसी कड़ी में कलेक्टर ने एक बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने व्यापारियों के सुझावों सुना तथा सर्करात्मक के साथ विचार करते हुए बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से चर्चा की और इसके बाद कल से कुछ नियम एवं शर्ताें के साथ दुकान और व्यापार संचालन की अनुमति दी।
जारी हुई नयी गाइडलाइन के मुताबिक इस अनलाॅक में इस बार दुकानें और व्यापार सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएगी रविवार को व्यापार पूर्णतः बंद रखना होगा। इस बार व्ययसाय और दुकानों को 5 अलग-अलग वर्ग में बांटा गया है तथा उसी के अनुरूप उन व्ययसायों की समय सीमा तय की गयी है, जिसमें दुकान खोलने और बंद करने का समय तय किया गया है। सभी दुकानदारों एवं व्यापारीयों को अपने दुकान एवं व्यापार के बहार एक बोर्ड या पोस्टर लगाकर रखना होगा, जिसमें उसके व्यापार की श्रेणी एवं व्यापार संचालन का समय लिखा होगा। ताकि जिला प्रशासन की टीम अगर पहुँचती है तो बाहर से ही पता चल जाये। इस बार व्यापार को अपने व्यापार से संबधित वस्तुओ के अलावा 50 मास्क रखना भी अनिवार्य होगा। ताकि जब कोई ग्राहक आये तो उन्हे वो मास्क तुरंत दे सकें। साथ ही सावधानियां जो हर एक व्यावसायी और दुकानदार को बरतनी को कही गयी है। यह कि निश्चित समय-समय में खुद को एवं दुकान सेनेटाईज करें तथा ग्राहकों भी सेनेटाईज कराये, अपने व्ययसाय या दुकान में मास्क अवश्य रखें तथा बिना मास्क के आये हुए ग्राहक को पहले मास्क पाहनाये फिर व्यापार करें।
परवानी ने बताया सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करें। व्यापार या व्ययसाय के आस पास पान-गुटका खाकर ना थुकें ना थुकने दें। सभी व्यापारिक संगठन अपने-अपने संगठन से जुडे़ सभी व्यापारी एवं ग्राहकोें को इसके लिए जागरूक करें। ताकि किसी नियम या शर्तो का उल्लघंन नही किया जा सकें। इनका कड़ाई से पालन हो। यदि किसी दुकान या व्यापार द्वारा नियमों और शर्तेा का उल्लन किया जाता हैै तो उस व्यापार या व्ययसाय को 15 दिन के लिये सील किया जाएगा। यदि किसी बाजार या क्षेत्र कंटेमेन्ट जोन घोषित होता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यापार को बंद करना पडे़गा। ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है।