जगदलपुर। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी. के द्वारा जिला सुकमा के सहायक उप निरीक्षक आनंद जाटव एवं प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह के आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होकर संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने वाले मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त दोनों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
गौरतलब है कि कोतवाली में पदस्थ एएसआई आनंद जाटव के पास से पुलिस को कारतूस से भरा बैग भी मिला था। वह नक्सलियों शहरी नेटवर्क के सप्लाई चेन में शामिल अन्य लोगों के संपर्क में था, और कारतूस सप्लाई करने आया था, जबकि अन्य दो आरोपी जिन्हे इनके साथ पकड़े गये थे, वे दोनों कारतूस लेने के लिए पहुंचे थे। मलकानगिरी चौक से गिरफ्तार आरोपियों में धमतरी निवासी मनोज शर्मा और गुंडरदेही निवासी हरीशंकर गेडाम भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 695 कारतूस बरामद किए थे।
पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी. ने बताया गया कि पुलिस विभाग मे किसी एक या दो अधिकारी/कर्मचारी की आपराधिक कृत्यों एवं संदिग्ध आचरण के कारण बस्तर संभाग में तैनात अन्य सुरक्षा बलों के मनोबल पर विपरीत असर पडऩे का सवाल ही नही उठता है। सुरक्षा बल के अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठता को ध्यान मे रखते हुये अपचारी सहायक उपनिरीक्षक आनंद जाटव एवं प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।