अगले आदेश तक क्षेत्र में समस्त दुकानें, ऑफिस व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें पूर्णत: बंद रहेगी
कंटेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर किया जाएगा
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेन्द्र नगर इलाके में एक कोरोना मरीज मिलने के बाद उस क्षेत्र को कंटेंनमेंट घोषित किया गया है, जिससे बाद इस क्षेत्र में अगले आदेश तक के लिए समस्त दुकानें, ऑफिस व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें पूर्णत: रूप से बंद रहेगी।
देवेन्द्र नगर क्षेत्र के भाटापारा के फाफाडीह काली मंदिर के पास सोमवार को एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पूर्व में निजी प्रेस के सामने, पश्चिम में भवानी डाइग्नोस्टिक के सामने व फाफाडीह एक्सप्रेस-वे से भाटापारा के लिए एंटी पॉइंट, उत्तर में एक्सप्रेस वे और दक्षिण में सुप्रिता नर्सिग होम तक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे।
प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन में शासन के मानकों के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला पुलिस रायपुर ने आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।
कंटेंनमेंट जोन में आवश्यक सुरक्षा और व्यवस्था के लिये अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए है। कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश और निकाष की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेनेटाईजेशन व्यवस्था आयुक्त नगर पालिक निगम, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी, अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने और बायोमेडिकल अपशिष्ट का प्रबंधन मुख्य चिकित्सा-स्वास्थ्य अधिकारी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजीव कुमार पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर रायपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।