दस दिनों बाद नहीं होगी मिडिल सीट की बुकिंग

सुको का ‘एयर इंडिया को निर्देश
नईदिल्ली।
हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एयर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एयरलाइन को अगले 10 दिनों के लिए मिडिल सीटों की बुकिंग के साथ गैर-अनुसूचित विदेशी उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बाम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोडऩी होगी।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अलग आदेश जारी करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र और एअर इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था।
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आम तौर पर हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन सॉलीसिटर जनरल ने विदेश में फंसे भारतीयों की वजह से पैदा हुई कठिनाई के बारे में बताया है। उन्हें यात्रा के लिए वैध टिकट जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से बहुत चिंता और कठिनाइयां पैदा हुई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक साथ यात्रा करने वाले परिवारों की योजनाएं बाधित हो गई हैं। जिन परिवार के लोगों के पास मिडिल सीट थीं, उन्हें उतार दिया जाना चाहिए और पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारा विचार है कि एअर इंडिया को 10 दिनों के लिए मीडिल सीट बुकिंग के साथ गैर अनुसूचित उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

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