रायपुर। केन्द्र शासन के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा मई माह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं के तहत फल, दूध, सब्जी, दवाई दुकानें, अस्पताल आदि को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। उक्त लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रदेश के जिलों में पदस्थ जिलाधीशों एवं पुलिस अधीक्षकों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ज्ञातव्य है कि अभी प्रदेश में धारा 144 लागू है। साथ ही समूह में तफरी करने वालों के खिलाफ संबंधित जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा आईपीसी की धारा 188 एवं 269 के तहत कार्यवाही जारी है।