रूस के साथ कैदियों की अदला-बदली में 2 हजार 500 से अधिक यूक्रेनी रिहा

कीव
 रूस-यूक्रेन संघर्ष में बंदी बनाए गए कुल 2,598 यूक्रेनियन को कैदियों की अदला-बदली के परिणामस्वरूप रिहा कर दिया गया है। इंटरफैक्स-यूक्रेन समाचार एजेंसी ने  यह जानकारी दी। यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के प्रवक्ता एंड्री युसोव के हवाले से कहा गया है कि संघर्ष की शुरुआत के बाद से अब तक यूक्रेन ने रूस के साथ 48 कैदियों की अदला-बदली की है।

युसोव ने यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की अदला-बदली की प्रक्रिया को “अभूतपूर्व स्थिति” बताया क्योंकि यह संघर्ष के सक्रिय चरण के दौरान किया जा रहा है।

योसोव के अनुसार, जिनेवा कन्वेंशन सीधे तौर पर शत्रुता के सक्रिय चरण के दौरान आदान-प्रदान का प्रावधान नहीं करता है, और वे शत्रुता की समाप्ति के बाद युद्धबंदियों की वापसी का प्रावधान करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच नए कैदियों की अदला-बदली की तैयारी चल रही है।

 

इमरान को जेल में जहर दिया जा सकता है, बुशरा बीबीने जतायी आशंका

इस्लामाबाद
 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने जेल में बंद अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए और कहा है कि उनके पति को अटोक जेल में जहर दिया जा सकता है।

पंजाब के गृह सचिव को लिखे पत्र में बुशरा कहा कि अदालत ने संबंधित अधिकारियों को उनके पति को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, “मेरे पति को बिना किसी कारण के अटोक जेल में कैद कर दिया गया है। कानून के मुताबिक, मेरे पति को अदियाला जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।” उन्होंने मांग की कि उनके पति ऑक्सफोर्ड स्नातक तथा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। इसलिए उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया करायी जाएं और अटोक जेल में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके वह हकदार हैं।

उन्होंने कहा कि अतीत में खान की हत्या के दो प्रयास किए गए थे। इसमें शामिल आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जेल मैनुअल पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा,  खान को 48 घंटे के भीतर सभी सुविधाएं प्रदान की जानी थीं, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें प्रदान नहीं किया गया है। जेल नियमों के मुताबिक उन्हें निजी डॉक्टर से मेडिकल जांच कराने का अधिकार है।”

उन्होंने पीटीआई प्रमुख को जेल मैनुअल के मुताबिक सुविधाएं मुहैया नहीं कराने के मामले की जांच की मांग की। उल्लेखनीय है कि अगस्त माह की शुरुआत में यहां की अदालत ने खान को 2018-22 के कार्यकाल के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त राज्य उपहारों की बिक्री से संबंधित तोशाखाना मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया।