खाद विक्रय में अनियमितता बरतने वाले दो दुकानों को कारण बताओं नोटिस

कृषि विभाग द्वारा निरंतर उर्वरक दुकानों का किया जा रहा आकस्मिक निरीक्षण
जशपुरनगर। खरीफ विपणन वर्ष 01 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। अब तक खरीफ उर्वरक का लक्ष्य 26675 मे.टन के विरूद्ध में जिले में अबतक 11306 मे.टन का उर्वरक भण्डारण कर 149 मे. टन खाद का वितरण किया जा चुका है।
कृषि विभाग के टीम द्वारा विगत दिवस 14 अप्रैल को पत्थलगांव विकास खण्ड के कोतबा, बागबहार के उर्वरक दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें से दो दुकान बन्टी जनरल स्टोर बागबहार एवं शर्मा कृषि सेवा केन्द्र कोतबा के दुकानों में विक्रय दर का प्रदर्शन, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं होना, किसानों को खाद विक्रय का रजिस्टर संधारण नहीं होना, किसानों को बिल व पावती रसीद नहीं दिया जाना आदि अनियमितता पाये जाने के कारण उक्त दोनों संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीन दिवस के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर उर्वरक अधिनियम के तहत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
इसी प्रकार कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के टीम के द्वारा निरंतर निरीक्षण कर कमी पाये जाने पर किसी भी स्तर के दुकानदार को एक तरफा कार्यवाही की जावेगी। साथ ही किसान भाई को भी आपके द्वारा निजी दुकान से उर्वरक एवं अन्य आदान सामग्री क्रय की जाती है, तो शासकीय दर पर ही क्रय करे एवं खरीदी कर रसीद अवश्य प्राप्त करें एवं उर्वरक के साथ किसी भी तरफ का टैग यथा नैनो यूरिया, नैनो डी.ए.पी., जैविक खाद या अन्य कीटनाशक दवाई यदि टैग करके किसानों को विक्रय की जाती है, तो तत्काल इसकी सूचना कृषि विभाग को देने की अपील की जाती है। जिले में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, उर्वरक की कालाबाजारी, गैर कृषि उपयोग, जमाखोरी, अधिक कीमत पर विक्रय एवं अमानक उर्वरकों के विक्रय जैसे अवैध कार्यवाही रोकने के लिए जिले के सभी निजी एवं शासकीय 187 दुकानों को कृषि विभाग के मैदानी अमलों को नामजद ड्यूटी लगाई गई है।

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