अवैध प्लाटिंग करने वाले 6 के विरुद्ध FIR

तहसीलदार के प्रतिवेदन पर कराया गया एफआईआर
रायगढ़।
शहर में नगर पालिक अधिनियम के विरुद्ध अवैध रूप से प्लाटिंग करने एवं बड़ी भू भाग को छोटे-छोटे टुकड़ों में बिक्री करने के प्रकरण सामने आए हैं। इस पर जारी वित्तीय वर्ष में अब तक 06 लोगों के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है।
शहर में हो रहे अवैध प्लाटिंग पर निगम प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। शहर के विभिन्न वार्डों में हो रहे अवैध प्लाटिंग का सर्वे भी कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन किया जा रहा है। शहर के विभिन्न वार्डों में हुए अवैध प्लाटिंग पर 06 लोगों को नोटिस जारी कर दस्तावेज एवं जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके बाद प्रकरण तहसीलदार को भेजा गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी, आर आई से सर्वे एवं जांच करा कर प्रतिवेदन निगम प्रशासन भेजा गया, जिसके आधार पर निगम प्रशासन ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 294 के तहत अवैध प्लाटिंग करने वाले 6 लोगों के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर कराई गई। इसमें वार्ड 36 व 37 मिट्ठूमुडा तालाब के बगल में अवैध प्लाटिंग करने वाले विजय राजपूत पिता श्री मोहन राजपूत के विरुद्ध एफ आई आर कराई गई है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 36 एवं 37 सावित्री नगर रोड के किनारे विजय अग्रवाल पिता प्रहलाद अग्रवाल, वार्ड क्रमांक 21 एवं 22 बंगलपारा स्टेडियम के बाएं साइड जितेंद्र कुमार पिता ध्रुव लाल और अजय कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय राजेंद्र अग्रवाल, वार्ड क्रमांक 48 स्वस्तिक विहार बोईरदादर क्षेत्र हेमलता, ललिता सीमा एवं अन्य, वार्ड क्रमांक 27 अतरमुड़ा इंडेन गैस के बगल दयाराम मिश्रा पिता श्री संतोष मिश्रा, वार्ड क्रमांक 40 सोनिया नगर फटाका गोदाम के सामने मुनूराम साहू पिता तीजराम साहू के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 294 के तहत अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध 3 से 6 साल की करावास सजा के प्रावधान है।

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