रायपुर। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन ने नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी मॉल, चौपाटी, बाजार सहित फास्ट फूड के ठेले लगते हैं को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। आगामी आदेश तक इन्हें बंद रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाए। अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने वाले को हतोत्साहित किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी किया गया है। सभी को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।