रेप पीडि़ता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा

                                                             उन्नाव रेप केस 
नईदिल्ली। 
उन्नाव रेप पीडि़ता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इसके साथ ही 10 लाख के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में चार लोगों को बरी कर दिया था। पीडि़ता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी।
इस मामले में सेंगर के भाई को भी दोषी ठहराया गया है। सेंगर ने 2017 में पीडि़ता का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी। कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को लड़की के दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था।
गुरुवार को जिरह के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का राजनीतिक करियर है, इस दौरान उन्होंने जनता की सेवा की है। विशेष जज धर्मेश शर्मा ने कहा, ‘सेंगर के निर्देश पर ही यह घटना हुई थी। हर जगह वह मौजूद था। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। सबका परिवार होता है, अपराध करने के दौरान तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। तुमने सिस्टम का मजाक बना दिया था।

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