रायपुर। आने वाले दिनों में लोगों को होटलों में खाने के मेन्यू में खाद्य सामग्री की कीमतों के साथ यह भी बताया जाएगा कि कितना भोजन परोसा जाना है और उससे आपको कितनी कैलोरी मिलेगी। बताया जा रहा है कि एक जून से इसे अनिवार्य करने की तैयारी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
मालूम हो कि केंद्र सरकार होटल और रेस्टारेंट में परोसे जाने वाले खाने की मात्रा को लेकर सख्त नियम बना चुकी है। यह नियम सितंबर 2022 से लागू हो चुके है। इन नियमों की अनिवार्यता अब एक जून से करने की तैयारी है। इसका मतलब है कि होटलों द्वारा 31 मई के बाद नियमों का उल्लंघन किया गया तो उस पर कार्रवाई होगी।
सरकार की यह है मंशा
इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि एक बार में व्यक्ति को उतना ही खाना परोसा जाए, जितना वह खा सकता है। साथ ही व्यक्ति को उस भोजन से कैलोरी की भी मात्रा पता चल जाए, इससे भोजन की बर्बादी भी रूकेगी। छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टारेंट एसोसिएशन के संरक्षक कमलजीत सिंह होरा ने बताया कि यह नियम लागू हो चुका है और जून से इस अनिवार्य करने की तैयारी है। होटलों को नियमों का पालन करना होगा और इसकी तैयारी भी की जा रही है।
यह करना होगा
इस नियम के अनुसार होटलों को यह तय करना होगा कि टंगड़ी कबाब में तीन पीस हो चार पीस। डोसा 150 ग्राम का हो या 200 ग्राम। एक प्लेट इडली में कितने पीस होंगे। साथ ही चावल की एक प्लेट में कितनी कैलोरी मिलेगी, दाल की मात्रा से कितनी कैलोरी मिलेगी। पूरी जानकारी खाने के मेन्यू में ही देनी होगी।