रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और विशेष प्रयास पर मक्का खरीदी की कार्रवाई शुरू हो गई है। खरीफ एवं रबी विपणन वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ के किसानों से भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन, प्रसंस्करण एवं फुटकर सहकारी संघ (नेकॉफ) द्वारा मक्का की खरीदी की जाएगी। किसानों से 1760 रूपए प्रति क्विंटल की दर से मक्का की खरीदी की जाएगी। प्रदेश में सात हजार 352 मक्का उत्पादक किसानों ने मक्का बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इन पंजीकृत किसानों से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मक्का खरीदी होगी। खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से मक्का खरीदने के लिए नेकॉफ को एनओसी जारी कर दिया गया है।
खाद्य विभाग से जारी आदेश के अनुसार नेकॉफ द्वारा किसानों को मक्का खरीदी की राशि का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाएगा। किसानों को पहले उनके बैंक खाते में ऑनलाईन भुगतान करने के बाद ही मक्का का उठाव किया जाएगा। मक्का की खरीदी राज्य के कृषि उपज मंडियों में किया जाएगा। मक्का खरीदी के लिए राज्य के मंडियों को नियमानुसार देय मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क का भुगतान नेकॉफ द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 मौसम के लिए उचित, औसत गुणवत्ता के रबी एवं खरीफ मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। नेकॉफ द्वारा मक्का खरीदी के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। रबी खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मक्का खरीदी का कार्य पूर्ण कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से राशि का भुगतान किसानों के खाते में डिजिटल मोड से किया जाएगा। नेकॉफ द्वारा अच्छे किस्म का मक्का क्रय किया जाएगा। उपार्जित मक्के का निराकरण नेकॉफ द्वारा स्वयं किया जाएगा और किसी प्रकार की हानि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा नहीं की जाएगी। मक्का खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा नेकॉफ को कोई प्रशासकीय व्यय नहीं दिया जाएगा। इन शर्तों के आधार पर राज्य शासन द्वारा नेकॉफ को मक्का खरीदी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई है।