बदलेगा GST का नियम, नहीं दिया बैंक खाते का विवरण, तो दाखिल नहीं कर पाएंगे GSTR-1

रायपुर

 दो दिन बाद यानि अगले महीने एक सितंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के तहत करदाताओं को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना होगा।

अगर करदाताओं ने ऐसा नहीं तो करदाता जीएसटीआर-1 नहीं भर पाएंगे। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जीएसटी चोरों पर लगाम कसा जा सके। अभी जीएसटी द्वारा कर चोरों को पकड़ने विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

जीएसटीएन ने पिछले सप्ताह इस संबंध में एडवाइजरी करते हुए जीएसटी के नियम 10ए के अनुसार करदाता को पंजीकरण की तारीख से 30 दिन के भीतर वैध खाते का विवरण देना अनिवार्य किया है।

300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ाई
बीते सात महीनों में प्रदेश में जीएसटी विभाग द्वारा 300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी है। इसके साथ ही करीब 17 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है,जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। यह अभियान फर्जी फर्म बनाकर टैक्स चोरी करने वालों के साथ ही नियमों के पालन में लापरवाही करने वाले करदाताओं के खिलाफ भी है।

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