नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने 19 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अनिल जिंदल, निदेशक जितेंद्र कुमार गर्ग, प्रवीण कुमार कपूर, विनोद जिंदल और अन्य शामिल हैं। इन पर विभिन्न घर खरीदारों और निवेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज है। मामले में अब तक अनुमानित अपराध की कुल आय 2,215.98 करोड़ रुपये है।
चार्जशीट गुरुग्राम की एक विशेष अदालत में दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष की शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ईडी ने आरोपियों के खिलाफ फरीदाबाद और दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 81 प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की। ईडी को जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने निर्दोष खरीदारों को फ्लैट/प्लॉट/व्यावसायिक स्थान आदि देने का वादा करके धोखा दिया।
इसके अलावा, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए अचल संपत्ति परियोजनाओं को गिरवी रखा गया था। हालांकि, ऋणों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था और इसलिए कर्ज एनपीए में बदल गए। खरीदारों से इस प्रकार संचित धन को एसआरएस समूह द्वारा बनाई गई कई शेल कंपनियों में रखा गया था और बाद में व्यक्तिगत नाम और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए इसे बंद कर दिया गया था।